illegal appointment

  • उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति पर सरकार पशोपेश में, कोर्ट से फिर मोहलत

    नैनीताल। उत्तराखंड विधानसभा (uttarakhand assembly) में अवैध नियुक्तियों के मामले में प्रदेश सरकार पशोपेश में है और उससे कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (uttarakhand High Court) ने सरकार को जवाब देने के लिए एक और मोहलत दी है। अब उसे चार सप्ताह के अदंर जवाब देना है। कांग्रेस नेता अभिनव थापर की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विधान सभा सचिवालय की ओर से अवैध नियुक्तियों के मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है...