ilm piracy

  • फ़िल्म पायरेसी पर सज़ा

    सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 संशोधन विधेयक राज्यसभा से पास हो चुका है जिसमें फ़िल्म पायरेसी पर तीन साल तक की कैद और फिल्म की लागत के पांच फ़ीसदी के बराबर जुर्माने का प्रावधान है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना था कि पायरेसी से सिनेमा उद्योग को लगभग बीस हजार करोड़ रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। इस नुक्सान के पीड़ितों में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म भी जुड़ गए हैं। कई बार तो फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले ही उसकी चोरी की प्रतियां इंटरनेट पर आ जाती हैं और जब तक पुलिस कुछ करे तब तक तो लाखों लोग...