नूंह में इंटरनेट सेवाएं निलंबित, धारा 144 लागू
Nuh Violence :- हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया है, साथ ही शुक्रवार से दो दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है। जिले में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी की आशंका के कारण निषेधाज्ञा लागू की गई है। राज्य सरकार के एक आदेश में कहा गया है: "नूंह में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं 15 से 16 सितंबर तक निलंबित रहेंगी। यह आदेश जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए...