31 जुलाई के बाद भी ITR भरने के नियम, जानें मिलने वाली सुविधा और डेडलाइन
filing ITR: हर साल करदाताओं का सिरदर्द बनकर आने वाले ITR फाइलिंग की लास्ट डेट भी धीरे-धीरे करीब आ रही है. 31 जुलाई तक सभी करदाताओं को हर हाल में अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. (ITR FILLING) अगर ITR भरने में आपने लेट हो गए है तो लेट फीस के साथ जुर्माना और ब्याज भी भरना पड़ सकता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग कुछ करदाताओं को 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भरने की छूट देता है. ऐसे करदाताओं के लिए डेडलाइन भी अलग बनाई जाती है. यह बात तो सभी...