lawyer Prashant Bhushan
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण की सजा पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने प्रशांत भूषण को 24 अगस्त तक बिना शर्त माफी मांगने के मौका दिया है।
आपराधिक अवमानना के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की सजा पर सुनवाई होनी है।
बहुचर्चित वकील प्रशांत भूषण को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मानहानि करने का दोषी करार दिया है और शीघ्र ही उन्हें सजा भी दी जाएगी। उनका दोष यह बताया गया है कि उन्होंने कुछ जजों को भ्रष्ट कहा है और वर्तमान सर्वोच्च न्यायाधीश पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी
देश की उच्च न्यायपालिका की आलोचना करने वालों को कड़ा सबक सिखाने का संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने 11 साल पुराने अवमानना मामले में जाने माने वकील प्रशांत भूषण का स्पष्टीकरण नामंजूर करते हुए गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने का निर्णय लिया।
सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक अवमानना के मामले वकील प्रशांत भूषण ने रविवार को एक हलफनामा पेश किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर वकील और मानव अधिकार कार्यकर्ता प्रशांत भूषण पर ट्विटर की गई टिप्पणियों के लिए अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। फिलहाल नोटिस जारी किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ चल रहे अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चार अगस्त तक रोक दी है।
उच्चतम न्यायालय ने कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर आज जाने-माने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया।