मद्रास हाईकोर्ट से सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए द्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह दूसरी बार है जब पूर्व मंत्री की याचिका खारिज हुई है। द्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून, 2023 को गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। Senthil Balaji Bail Plea सेंथिल की जमानत याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया...