mineral rights

  • खनिजों पर राज्यों को टैक्स वसूलने का अधिकार

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने खनिजों पर टैक्स वसूलने के राज्यों के अधिकार को स्वीकार का है। सर्वोच्च अदालत की नौ जजों की बेंच ने गुरुवार को इस बारे में फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच आठ-एक के बहुमत से फैसला सुनाया है कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट यानी एमएमडीआरए राज्यों की टैक्स वसूलने की शक्तियों को सीमित नहीं करता है। राज्यों को खनिजों और खदानों की जमीन पर टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार है। खदानों और...