राहुल की सजा पर रोक
नई दिल्ली। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए निचली अदालत की सजा पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में राहुल गांधी की अपील लंबित रहने तक उनकी सजा पर रोक रहेगी। गौरतलब है कि मोदी उपनाम को लेकर की गई एक टिप्पणी के मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई...