Odisha Administrative Tribunal

  • ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को खत्म करना संवैधानिक रूप से वैध: सुप्रीम कोर्ट

    नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने मंगलवार को कहा कि ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Odisha Administrative Tribunal) को समाप्त करना संवैधानिक रूप से वैध था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने न्यायाधिकरण बार संघ द्वारा इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा, हम ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण (ओएटी) को खत्म करने को संवैधानिक रूप से वैध करार देते हैं। अनुच्छेद 323ए (प्रशासनिक अधिकरण से निपटना) भारत संघ को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को खत्म करने से नहीं रोकता। न्यायाधिकरण को खत्म करने का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन...