Pune Porsche Case

  • पुणे पोर्श मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को रिहा करने का दिया आदेश

    मुंबई। किशोर न्याय बोर्ड पुणे के आदेश को 'अवैध' करार देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 17 वर्षीय नाबालिग लड़के को रिहा करने का आदेश दिया। उस पर 19 मई को नशे में धुत होकर अपनी पोर्श कार से दो लोगों को कुचलने का आरोप है। लड़के की मौसी पूजा जी. जैन की याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने नाबालिग लड़के को रिहा करने और याचिकाकर्ता की देखभाल व हिरासत में देने का आदेश दिया। लड़का एक महीने से अधिक समय से पुणे के किशोर सुधार गृह में बंद है।...