तारा शाहदेव केस : मुख्य आरोपी रंजीत उर्फ रकीबुल को उम्रकैद
Ranjit Kohli :- नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के मामले में मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को रांची की सीबीआई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद को 15 साल के सश्रम कारावास और रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तीनों पर पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 30 सितंबर को ही तीनों को दोषी करार...