ration card

  • प्रवासी श्रमिकों को सरकार राशनकार्ड तीन महीने में उपलब्ध कराएः सुप्रीम कोर्ट

    नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी पोर्टल ई-श्रम (E-shram portal) पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए तीन महीने का और समय दिया। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने के लिए व्यापक प्रचार किया जाए ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) (एनएफएसए) के तहत लाभ उठा सकें। शीर्ष अदालत का आदेश याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप...