शिंदे सरकार बनी रहेगी
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में शिव सेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रहे कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के 15 अन्य विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया। अदालत ने स्पीकर से इस मामले में जल्दी फैसला करने को कहा। इसी तरह अदालत ने उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल करने से भी इनकार कर दिया। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विधानसभा की बैठक...