shivsena case

  • स्पीकर पर नाराज सुप्रीम कोर्ट

    नई दिल्ली। शिव सेना के उद्धव ठाकरे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर इस मामले को अनिश्चितकाल तक नहीं टाल सकते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यहां तक कहा कि स्पीकर अदालत के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें अदालत की गरिमा का सम्मान करना होगा। इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुनाया था और विधायकों की अयोग्यता का फैसला...