पाक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया
इस्लामाबाद। पाकिस्तान (Pakistan) के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (IHC) का दरवाजा खटखटाने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। सुनावई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) उमर अता बंदियाल ने उनकी रिहाई का निर्देश जारी किया। सीजेपी ने टिप्पणी की कि पीटीआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद देश में हिंसा फैली हुई है और अदालत चाहती है...