तमिलनाडु सरकार को तगड़ा झटकाः आरएसएस ‘पथ संचलन’ को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) (RSS) को तमिलनाडु में राज्यव्यापी 'पथ संचलन' ('Path Sanchalan') (रूट मार्च) करने की मद्रास उच्च न्यायालय की अनुमति को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और आरएसएस को तमिलनाडु में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यव्यापी 'पथ संचलन' (रूट मार्च) अनुमति का फैसला सुनाया। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 10 फरवरी 2023 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 'पथ संचलन' की इजाजत दी गई थी।...