लोकपाल बहाली की प्रक्रिया चल रही!

नई दिल्ली। केंद्र में चार साल पूरे करने जा रही नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने बताया है कि लोकपाल का चयन करने वाली समिति की बैठक एक मार्च को होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चयन समिति के सदस्य हैं।
जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की पीठ को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए कदम उठाए गए हैं और इस मुद्दे पर चर्चा के लिये एक मार्च को प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता वाली चयन समिति की बैठक होगी। पीठ ने अटॉर्नी जनरल की इस बात पर इस मामले की सुनवाई छह मार्च के लिए स्थगित कर दी और कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के सचिव को इस दिशा में उठाए कदमों के बारे में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा - अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 के तहत कदम उठाये जा रहे हैं और एक मार्च, 2018 को एक बैठक हो रही है। भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के सचिव होली की छुट्टी के बाद अदालत खुलने पर पांच मार्च, 2018 तक इस संबंध में उठाए गए और प्रस्तावित कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करें।
गौरतलब है कि गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने इस सिलसिले में जनहित याचिका दायर की है, जिस पर अदालत सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में सर्वोच्च अदालत के 27 अप्रैल, 2017 के फैसले के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने का मुद्दा उठाया गया था। वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी राव, जो इस समिति के सदस्य थे, का पिछले साल निधन हो जाने के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई।
सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल अपने फैसले में कहा था कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के मुद्दे सहित प्रस्तावित संशोधनों को संसद से पारित होने तक लोकपाल कानून पर अमल निलंबित रखना उचित नहीं है। पीठ ने कहा था कि यह एक व्यावहारिक कानून है ओर इसके प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है।
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