समाचार मुख्य

अर्णब गोस्वामी को हाईकोर्ट से जमानत नहीं

ByNI Desk,
Share
अर्णब गोस्वामी को हाईकोर्ट से जमानत नहीं
मुंबई। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्णब गोस्वामी बांबे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद लगातार छठे दिन उनको न्यायिक हिरासत में बिताना पड़ा है। निचली अदालत ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। गोस्वामी और दो अन्य पर 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। चार नवंबर को रायगढ़ पुलिस ने अर्णब को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट के जस्टिस एसके शिंदे और एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि हाई कोर्ट की ओर असाधारण शक्तियों के इस्तेमाल के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं। पीठ ने एक बार फिर दोहराया कि याचिकाकर्ता निचली अदालत में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, जहां चार दिन में आवेदन पर फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले शनिवार को इस मामले पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों ने अपनी अंतरिम जमानत पर रिहा होने के लिए कोर्ट से अपील की थी। इस दौरान हुई सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिए संबंधित निचली अदालत में जाने पर कोई रोक नहीं है, जहां उन्हें कुछ दिनों में जमानत मिल जाएगी। गोस्वामी के अलावा अन्य आरोपी फिरोज शेख और नितीश सरदा ने अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। चार नवंबर को अर्णब गोस्वामी और दो अन्य को आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गोस्वामी को रविवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया। पहले उनको अलीबाग जेल के लिए एक स्कूल में बनाए गए कोरोना केंद्र में रखा गया था। वहीं, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि न्यायिक हिरासत के दौरान अर्णब गोस्वामी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद उन्हें तलोजा जेल भेज दिया गया।
Published

और पढ़ें