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राजस्थान में नाइट कर्फ्यू शुरू

ByNI Desk,
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राजस्थान में नाइट कर्फ्यू शुरू
जयपुर। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने भी कई किस्म की पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब के बाद राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए। सरकार ने राजधानी जयपुर सहित आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जयपुर के अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। इन शहरों में नाइट कर्फ्यू 22 मार्च से लागू होगा और रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर विचार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को कोरोना कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला किया गया। नाइट कर्फ्यू वाले शहरों के अलावा राज्य के सभी शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने इसके अलावा बाहर से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 25 मार्च से लागू होगा। सरकार ने तय किया है कि राजस्थान आने वाले दूसरे प्रदेश के सभी यात्रियों को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जो यात्री निगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वरैंटाइन रहना होगा। कहा गया है कि सभी कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वरैंटाइन की व्यवस्था भी फिर से शुरू करेंगे। पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। सरकार ने तय किया है कि हवाईअड्डों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी। राज्य में मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था फिर लागू होगी। जहां भी पांच से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे। वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं और कॉलेजों में 50 फीसदी से ज्यादा छात्र नहीं आ सकेंगे। शादी समारोह में दो सौ और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
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