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आरकॉम को 104 करोड़ लौटाने का आदेश

ByNI Desk,
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आरकॉम को 104 करोड़ लौटाने का आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकॉम को 104 करोड़ रुपए लौटाए। आरकॉम की यह राशि बैंक गारंटी के तौर पर सरकार के पास जमा है। इस मामले में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को आरकॉम के पक्ष में फैसला सुनाया था। टीडीसैट ने अपने फैसले में कहा था कि आरकॉम की 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी में से सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज के 774 करोड़ रुपए काट कर 104 करोड़ रुपए कंपनी को लौटाए। टेलीकॉम विभाग 30 करोड़ रुपए पहले ही एडजस्ट कर चुका था। इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने मंगलवार को फैसले में कहा कि सरकार की अपील में कोई मेरिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएसई पर आरकॉम का शेयर 3.5 फीसदी चढ़ कर 87 पैसे पर पहुंच गया। एनएसई पर यह 85 पैसे तक पहुंचा। कारोबार में घाटा होने और कर्ज बढ़ने की वजह से आरकॉम ने तीन साल पहले ऑपरेशन बंद कर दिए थे। उसने रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम बेचकर दिवालिया होने से बचने की कोशिश की लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया और सरकार की ओर से मंजूरी में देरी की वजह से सौदा नहीं हो पाया। ऐसे में कंपनी ने खुद ही दिवालिया प्रक्रिया में जाने का विकल्प चुना। इसके आरकॉम के एसेट्स बेचने की प्रक्रिया चल रही है।
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