Citizenship amendment act rules नई दिल्ली। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पास हुए नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के लागू होने में अभी और देरी होगी। कानून बनने के डेढ़ साल भी केंद्रीय गृह मंत्रालय इसे लागू करने का नियम नहीं बना सका है और अब गृह मंत्रालय ने नियम बनाने के लिए छह महीने का समय और मांगा है। इस कानून के तहत पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर भारत आने वाले उन देशों के अल्पसंख्यकों यानी गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था लेकिन सरकार डेढ़ साल बाद भी इसे लागू नहीं कर पाई है।
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कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद में कहा कि गृह मंत्रालय को इस कानून को लागू करने के नियम बनाने के लिए छह महीने का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को नौ जनवरी 2022 तक का समय चाहिए। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा इसके लिए और समय दें। गौरतलब है कि पिछले साल देश में इस कानून को लेकर बड़ा विरोध हुआ था और दिल्ली का शाहीन बाग इलाका इस कानून के विरोध से जुड़े आंदोलन का केंद्र बना था।
नागरिकता कानून में संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रवासियों को भारत की नागरिकता अपेक्षाकृत आसानी से मिलेगी। इससे पहले नागरिकता के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी था, इस समय को घटाकर एक से छह साल कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नौ दिसंबर को यह बिल लोकसभा में पेश किया था और सिर्फ तीन दिन में यानी 12 दिसंबर तक यह दोनों सदनों से पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन तब से गृह मंत्रालय अभी तक इस कानून को लागू करने का नियम नहीं बना पाया है।
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नागरिकता कानून में देरी होगी, डेढ़ साल भी गृह मंत्रालय इसे लागू करने का नियम नहीं बना सका
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