समाचार मुख्य

नफरती भाषणों पर 12 मार्च को सुनवाई

ByNI Desk,
Share
नफरती भाषणों पर 12 मार्च को सुनवाई
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद दिए गए नफरत फैलाने वाले भाषणों से जुड़ी याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में 12 मार्च को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे जल्दी सुनवाई के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने संशोधित नागरिकता कानून, सीएए को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे और नेताओं के कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषणों पर एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग करने वाली जनहित याचिका को 12 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिका में भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ उनके कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए मामला दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित दूसरे नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वकीलों के एक समूह की ओर से दाखिल याचिका में कांग्रेस नेताओं के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, पार्टी के पूर्व विधायक वारिस पठान के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले अदालत ने संजीव कुमार, विष्णु गुप्ता और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की ओर से दाखिल तीन अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किए थे।
Published

और पढ़ें