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डिजिटल मीडिया को 15 दिन की डेडलाइन

ByNI Desk,
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डिजिटल मीडिया को 15 दिन की डेडलाइन
नई दिल्ली। मनोरंजन के लिए ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म चला रही कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों के साथ साथ भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ डिजिटल मीडिया को भी 15 दिन की समय सीमा देते हुए कहा है कि वे बताएं कि उन्होंने सरकार के नए दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए क्या किया है। सरकार ने डिजिटल मीडिया कंपनियों से कई तरह की जानकारी भी मांगी है। इससे न्यूज पोर्टल चलाने वालों को खासी परेशानी हो सकती है। बहरहाल, सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को डिजिटल मीडिया सहित ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 15 दिन की समय सीमा दी है। इसके तहत ऐसी कंपनियों को यह बताना होगा कि उन्होंने नए दिशा-निर्देशों को लेकर क्या किया है। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे और नियमों को सख्त किया था। सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को नए दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। 25 मई को केंद्र सरकार की समय सीमा समाप्त हो गई है। अगर कंपनियां सरकार के दिशा-निर्देशों को नहीं मानती हैं तो उनके ऊपर भारत में प्रतिबंध का  खतरा है। हालांकि फेसबुक और गूगल ने कहा है कि वे सरकार के दिशा-निर्देशों को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन टूलकिट विवाद में फंसे ट्विटर ने गुरुवार को कहा कि सरकार नए दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए तीन महीने का और समय दे। इस बीच व्हाट्सऐप ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पहले भी नए नियमों को कई डिजिटल मीडिया की कई कंपनियों ने अलग-अलग हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। उनकी याचिकाओं पर नोटिस भी जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को तीन श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में न्यूज पेपर्स या टीवी के अलावा डिजिटल माध्यम में समाचार देने वाले परंपरागत कंपनियां हैं। दूसरी श्रेणी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स की है और तीसरी श्रेणी में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल माध्यम से मनोरंजन और दूसरी जानकारियां देते हैं। इन तीनों को अगले 15 दिन में कई तरह की जानकारियां देने को कहा गया है।
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