नई दिल्ली। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के बारे में फर्जी खबरें देने के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए सभी प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया को इसका पालन करने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय ने आज यहां एक आदेश जारी कर इसकी प्रति प्रेस परिषद, न्यूज़ ब्राॅडकास्टिंग एसोसिएशन नेशनल , इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को भेजी हैं ताकि उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन किया जा सके। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को देश में कोरोना वायरस से संबंधित फर्जी खबरें देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मंगलवार को निर्देश दिया था।
केंद्र ने सरकारी तंत्र से तथ्यों की पुष्टि किये बिना ‘कोविड-19’ से संबंधित कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक के निर्देश का अनुरोधअदालत से किया था। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की विशेष पीठ ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न परिस्थितियों के निवारण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए कई दिशा-निर्देश भी जारी किये।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करें मीडिया : सरकार
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