नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी तथा फिलहाल कोई आदेश देने से इन्कार कर दिया।
न्यायालय ने साथ ही दिल्ली हिंसा मामले की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच संबंधी भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंड पीठ ने कहा कि यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय सुन रहा है, इसलिए वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
इस बीच, शीर्ष अदालत ने भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई क्यों नहीं करती। न्यायालय ने कहा कि पुलिस प्रकाश सिंह मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने से किसने रोका है?
शाहीनबाग: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 23 मार्च तक टली
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