नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह की अधूरी परियोजनाओं से जुड़े मामले में वित्तीय सहालकार कंपनी जेपी मॉर्गन से आज कहा कि वह घर खरीदारों की डायवर्ट हुई रकम का भुगतान करे।
शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को बेची जाने वाली प्रॉपर्टी की सूची अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश भी दिया।
मामले की सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने जेपी मॉर्गन की ओर से पेश मुकुल रोहतगी से पूछा कि डायवर्ट हुई रकम की अदायगी की क्या स्थिति है? जेपी मॉर्गन उस पैसे का इंतजाम करे। इस पर रोहतगी ने कहा कि उनकी मुवक्किल कंपनी ने पैसा नहीं लिया है, लेकिन न्यायमूर्ति मिश्रा ने जोर देकर कहा कि नहीं, जेपी मॉर्गन ने रकम डायवर्ट की है। यह रकम 140 करोड़ रुपये से ऊपर है।
जेपी मॉर्गन आम्रपाली से डायवर्ट हुई रकम का भुगतान करे : सुप्रीम कोर्ट
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