मथुरा। राम जन्मभूमि का विवाद सर्वोच्च अदालत से सुलझने के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत में पहुंच गया है। मथुरा की जिला अदालत ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका मंजूर कर ली। इसके साथ ही जिला अदालत ने इस मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित चार पार्टियों को नोटिस भेजा। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से जिला अदालत में केस दायर किया गया था। इस याचिका में मंदिर परिसर में अतिक्रमण कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाने का आरोप लगाया गया है। शाही मस्जिद की जमीन सहित 13.37 एकड़ इलाके पर दावा करते हुए जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। मुकदमा सुनवाई के लिए मंजूर होने के बाद श्रीकृष्ण विराजमान के वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि वक्फ बोर्ड के अलावा शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को नोटिस जारी किए गए हैं।
याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने बताया है कि 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 30 सितंबर को सिविल जज ने केस को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा- तब कोर्ट ने कहा था कि भक्त होने के नाते अगर हमारा केस मंजूर किया जाता है तो न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इस आदेश के बाद जिला न्यायालय में अपील की। हमने जो ग्राउंड दिए थे, उसके आधार पर जिला कोर्ट ने हमारी अपील मंजूर की है।
रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है, उस जगह कारागार था, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। यह याचिका श्रीकृष्ण विराजमान, स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव केवट, रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मणि त्रिपाठी, करुणेश कुमार शुक्ल, शिवाजी सिंह, त्रिपुरारी तिवारी की ओर याचिका दाखिल की गई है।