रांची। चारा घोटाले से जुड़ी तीन मामलों में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को एक और मामले में जमानत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट में चाईबासा कोषागार से पैसे की निकासी के मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी। उन्हें देवघर कोषागार मामले में पहले जमानत मिल चुकी है। दो मामलों में जमानत मिलने के बावजूद उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि दुमका कोषागार मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है।
हाई कोर्ट ने आधी सजा पूरी हो जाने के बाद लालू प्रसाद को जमानत दी है। दुमका मामले में लालू प्रसाद की आधी सजा नौ नवंबर को पूरी हो रही है और उसी दिन उनकी जमानत पर सुनवाई होने वाली है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद पर चारे के नाम पर चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसे निकालने के मामलों में सजा हुई थी। उन्हें देवघर केस में 2019 में ही जमानत मिल चुकी है।
लालू प्रसाद को चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसंबर 2017 को दोषी करार दिया था। तब से वे जेल में हैं। उन्हें 17 मार्च 2018 को तबीयत बिगड़ने पर पहले रिम्स, फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। इलाज के लिए अदालत ने 11 मई 2018 को उन्हें छह हफ्ते की जमानत दी थी। इसे बढ़ाकर 14 अगस्त, फिर 27 अगस्त 2018 कर दिया गया। अदालत ने 30 अगस्त 2018 को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से वे रिम्स में भर्ती हैं।
एक और मामले में लालू को जमानत
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