नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने उनसे स्टार प्रचारक दर्जा छीनने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव का प्रचार बंद हो चुका है। मंगलवार को मतदान होना है, उससे एक दिन पहला सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा बहाल किया।
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह किसी नेता का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करे। कमलनाथ ने अपनी याचिका में कहा था कि स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग नहीं देता है। यह पार्टी तय करती है, तो चुनाव आयोग उससे यह कैसे छीन सकता है।
इससे पहले, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिए कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने ई-फाइल के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार-रविवार को छुट्टी थी इसलिए मामले की सुनवाई सोमवार को हुई।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा था- आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उसके लिए जारी की गई सलाह की अनदेखी करने के लिए आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की मंत्री इमरती देवी को ‘आइटम’ कहने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ‘नौटंकी का कलाकार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर कमलनाथ से चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था।