लंदन। पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी की लंदन की वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट अदालत में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। अदालत ने पांचवी बार नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसकी न्यायिक हिरासत 30 जनवरी तक बढ़ा दी। नीरव 19 मार्च 2019 से लंदन की वांड्सवर्थ जेल में है। भारत की अपील पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसकी जमानत अर्जी पांच बार खारिज हो चुकी।
नीरव ने नवंबर में पेशी के वक्त धमकी दी थी कि भारत प्रत्यर्पण हुआ तो आत्महत्या कर लेगा। उसके वकीलों ने यह दलील भी दी कि उनके क्लाइंट पर जेल में तीन बार हमला हो चुका, वह डिप्रेशन में है। भारतीय एजेंसियां नीरव के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हैं। मई में नीरव के प्रत्यर्पण का मुकदमा शुरू होगा। मुंबई स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट पीएमएलए अदालत ने पांच दिसंबर को नीरव को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। यानी अब नीरव की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी।
नीरव मोदी की जमानत फिर रद्द
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