इलाहाबाद। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए के तहत गिरफ्तार करके पिछले करीब छह महीने से जेल में रखे गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के आदेश को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कफील खान के ऊपर एनएसए लगाने और उसका समय बढ़ाने को भी गैरकानूनी बताया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। डॉ. कफील खान पर नागरिकता संशोधन कानून, सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अलीगढ़ के कलेक्टर ने एनएसए की कार्रवाई की थी। इसके खिलाफ डॉ. कफील की मां नुजहत परवीन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
डॉ. कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज केस के सिलसिले में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में रहते हुए एनएसए की तामील कराई गई। हाल ही में उनकी हिरासत बढ़ा दी गई थी। इससे पहले वे गोरखपुर के एक अस्पताल में जापानी बुखार से बच्चों की मौत की घटना के समय चर्चा में आए थे।
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