नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सारे कामकाज शुरू करने की हड़बड़ी में सरकार लॉकडाउन की शर्तों में कई तरह की छूट दे रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण में निजी या सरकारी दफ्तर खोलने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें कार्यालयों को कई तरह की छूट दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किया है कि ऑफिसों और सभी तरह के कार्यस्थलों में कैसे काम होगा? किन-किन बातों का ध्यान रखना है? क्या करना है और क्या नहीं?
इसके मुताबिक अगर किसी कार्यालय में एक या दो मामले सामने आए हैं तो मरीज 48 घंटे में जहां-जहां गया होगा, उन जगहों को डिसइन्फेक्ट किया जाएगा। ऐसे मामले में पूरा ऑफिस बंद करना जरूरी नहीं होगा। ऑफिस डिसइन्फेक्ट होने के बाद वहां पर दोबारा काम शुरू किया जा सकेगा। अगर किसी ऑफिस में ज्यादा मामले सामने आए हैं तो पूरी बिल्डिंग को 48 घंटे बंद करना होगा। इसके अलावा निजी तौर पर सभी कर्मचारियों को एक मीटर की दूरी का ध्यान रखना होगा और संक्रमण से बचने के दूसरे उपाय जैसे मास्क, सैनिटाइजर, हैंडवाश आदि का इस्तेमाल करना होगा।
ऑफिसों को लॉकडाउन की शर्तों से राहत
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