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लोन मोराटोरियम के ब्याज पर फैसला दो-तीन दिन

ByNI Desk,
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लोन मोराटोरियम के ब्याज पर फैसला दो-तीन दिन
नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से कर्ज की किस्तें चुकाने से मिली छूट की अवधि में ब्याज के ऊपर ब्याज वसूलने के मामले में केंद्र सरकार दो-तीन दिन में फैसला करेगी। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस बारे में जल्दी ही फैसला किया जाना है। सर्वोच्च अदालत ने टाली गई किस्तों पर ब्याज लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र से फैसले को रिकॉर्ड में लाने और संबंधित पक्षकारों को हलफनामा देने को कहा। केंद्र ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि इस मामले में बहुत गंभीरता के साथ विचार किया गया है और फैसला लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह विभिन्न उद्योगों, व्यापार संघों और निजी लोगों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई पांच अक्टूबर को करेगी। पीठ में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह भी शामिल हैं। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया। मेहता ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार सक्रियता के साथ विचार कर रही है और इस पर दो-तीन दिनों के भीतर फैसला होने की संभावना है। पीठ ने कहा कि मेहता गुरुवार तक संबंधित पक्षों को हलफनामा देने का प्रयास करें, ताकि इस मामले की सुनवाई पांच अक्टूबर को हो। पीठ ने कहा- सरकार द्वारा लिए गए फैसले को हलफनामे के साथ रिकॉर्ड में लाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा- हम सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे। आपकी जो भी नीति है, जो भी आप चाहते हैं, उसे बताइए। हम इस मामले को सोमवार को सुनेंगे। हम आगे कोई स्थगन नहीं चाहते हैं। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मार्च से मई तक तीन महीने के लिए कर्ज की किस्तें चुकाने पर छूट दी थी। बाद में इसे बढ़ा कर अगस्त के आखिरी दिन तक कर दिया गया। हालांकि छूट की अवधि में कर्ज की किस्तों पर ब्याज में छूट नहीं दी गई थी।
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