नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त व गृह मंत्री पी चिदंबरम को आखिरकार जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धन शोधन के मामले में बुधवार को उनको सशर्त जमानत दी। बुधवार को ही देर शाम उनकी जमानत के कागजात दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच गए और उनको रिहा कर दिया गया। 106 दिन तक जेल में रहने के बाद वे रिहा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई के केस में उनको पहले ही जमानत दे दी थी।
देर शाम से तिहाड़ जेल से रिहा हुए चिदंबरम के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल के बाहर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने नारेबाजी करके चिदंबरम का स्वागत किया। मीडिया ने जब उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि गुरुवार को बात करेंगे। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम उनको लेने जेल गेट पर पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा- मुझे खुशी है कि मेरे पिता घर आ रहे हैं।
सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय, ईडी इस आशंका को खारिज कर दिया कि चिदंबरम सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि वे इस समय न तो राजनीतिक ताकत हैं और न ही सरकार में किसी पद पर आसीन हैं। सर्वोच्च अदालत ने 74 साल के चिदंबरम को जमानत पर रिहा करते हुए आदेश दिया कि वे इस मामले में अपने या दूसरे सह आरोपी के संबंध में कोई प्रेस इंटरव्यू या सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। अदालत ने उनका पासपोर्ट भी जब्त रखने को कहा है।
जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने पूर्व वित्त मंत्री को जमानत देने से इनकार करने का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि चिदंबरम को दो लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करने पर रिहा किया जाए। ईडी ने अदालत में दलील दी थी कि धन शोधन के मामले में एक गवाह चिदंबरम का सामना करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों एक ही राज्य के हैं।
ईडी की इस दलील पर अदालत ने कहा कि इसके लिए चिदंबरम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जबकि ऐसी सामग्री सामने नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता हो कि उन्होंने या उनकी ओर से किसी ने गवाह को रोका या धमकी दी थी। पीठ ने चिदंबरम को निर्देश दिया कि ईडी की ओर से इस मामले में आगे की आगे जांच के सिलसिले में बुलाए जाने पर वे पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। अदालत ने कहा कि चिदंबरम सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही गवाहों को धमकाने या प्रभावित करने का प्रयास करेंगे।
राहुल ने किया स्वागत और भाजपा ने तंज!
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त व गृह मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संतोष जताया और इसका स्वागत किया। पर दूसरी ओर भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज किया। भाजपा ने कहा कि चिदंबरम भी अब कांग्रेस के उन नेताओं की जमात में शामिल हो गए हैं, जो जमानत लेकर बाहर हैं। भाजपा ने उनकी रिहाई पर यह भी कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है।
बहरहाल, राहुल गांधी ने चिदंबरम को जमानत मिलने पर भाजपा के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने ट्विट कर कहा कि उम्मीद है कि चिदंबरम अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। राहुल गांधी ने ट्विट किया- पी चिदंबरम को 106 दिन कैद में रखना बदला लेने जैसा था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसकी मुझे खुशी है। मुझे भरोसा है कि निष्पक्ष सुनवाई में वे अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।
शिवगंगा से कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम ने अपने पिता पी चिदंबरम की रिहाई पर कहा कि वे गुरुवार को 11 बजे संसद में आएंगे। गौरतलब है कि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और चिदंबरम राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने जेल में रहते हुए ही अपने परिवार के जरिए देश की आर्थिक स्थिति पर ट्विट कराए थे।
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