नई दिल्ली। केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के समर्थन में व्हाट्सऐप ग्रुप बनाने और टूलकिट शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत मिल गई है। दिशा रवि को 14 फऱवरी को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने किसानों के समर्थन वाला टूलकिट अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना के साथ शेयर किया था। रिहाना ने ट्विट करके किसान आंदोलन का समर्थन किया था और उसके बाद टूलकिट भी साझा किया था।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को दिशा को एक लाख के बांड पर सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने कहा- व्हाट्सऐप ग्रुप बनाना या टूलकिट को एडिट करना कोई अपराध नहीं है। जांच एजेंसियों को सिर्फ अंदाजे के आधार पर लोगों की आजादी पर पाबंदी लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दिशा और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के बीच कोई संबंध है। इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे साबित हो सके कि दिशा अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करती है। दिशा की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा- सरकार के जख्मी अहंकार पर मल्हम लगाने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते।
पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान भी दिशा को जांच में सहयोग करना होगा। उन्हें जब भी समन किया जाएगा, जांच के लिए हाजिर होना होगा और बिना अदालत की इजाजत के दिशा देश छोड़ कर नहीं जा सकेंगी। दूसरी ओर मामले में सह आरोपी शांतनु मुलुक ने भी अदालत में जमानत याचिका लगाई है। इस पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आपके पास क्या सबूत है कि टूलकिट और 26 जनवरी को हुई हिंसा में कोई कनेक्शन है?
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि अभी जांच चल रही है और पुलिस को इस संपर्क की तलाश करनी है। पुलिस ने अदालत से यह भी कहा था कि भारत को बदनाम करने की ग्लोबल साजिश में दिशा भी शामिल है। इसके जरिए किसान आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। दिशा ने न सिर्फ टूलकिट बनाई और शेयर की, बल्कि वह खालिस्तान की वकालत करने वाले के संपर्क में भी थी। हालांकि, दिशा के वकील ने इन आरोपों को निराधार बताया था।
गौरतलब है कि दिशा रवि की पुलिस रिमांड सोमवार को ही खत्म हो गई थी, जिसके बाद चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने एक दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अदालत से पांच दिन की रिमांड मांगी थी। एक दिन की रिमांड के बाद मंगलवार को पुलिस ने इस मामले में सह आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के सामने दिशा रवि को बैठा कर पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि दिशा ने मामले में सारे आरोप शांतनु और निकिता पर डाल दिए थे, इसलिए आमने-सामने बैठाकर पूछताछ जरूरी थी।
वाह! जज राणा, दिशा को दी सांस
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