नई दिल्ली। शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठों को आरक्षण देने के पर लगी रोक हटवाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हटवाने के लिए सर्वोच्च अदालत में पहुंची है। राज्य सरकार ने सोमवार को दायर की गई अपनी याचिका में मराठा आरक्षण पर लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने की अपील की है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाते हुए मामले को सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के सामने भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नौ सितंबर के अपने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि साल 2020-21 में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के दौरान मराठा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तीन जजों की बेंच ने इस मामले को विचार के लिए एक बड़ी बेंच के पास भेजा है। अदालत ने कहा कि यह बेंच मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी।
गौरतलब है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कानून 2018 को नौकरियों और दाखिले के लिए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए लागू किया गया था। बॉंबे हाई कोर्ट ने पिछले साल जून में कानून को बरकरार रखते हुए कहा कि 16 फीसदी आरक्षण उचित नहीं है। बाद में कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब हाई कोर्ट से इसके अमल पर लगाई गई अंतरिम रोक को हटवाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
मराठा आरक्षण पर रोक हटाने की याचिका
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