लंदन। भारत के बैंकों का कर्ज चुकाए बगैर देश छोड़ कर चले गए शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की ओर से दायर अपील ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब माल्या को 28 दिन के अंदर प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा सकता है। गुरुवार को प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ उसकी अर्जी को ब्रिटिश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अब माल्या के पास सिर्फ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ईसीएचआर में अपील करने का विकल्प है। अगर वे इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें जल्दी ही भारत लाया जा सकता है। इससे पहले माल्या ने एक बार फिर भारत सरकार से बकाया कर्ज लेने की गुहार लगाई। माल्या ने गुरुवार को ट्विट किया- सरकार सौ फीसदी बकाया कर्ज चुकाने के प्रस्ताव को स्वीकर करे और मेरे खिलाफ सभी केसों को बंद कर दिया जाए।
ब्रिटेन में भारत प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे शराब कारोबारी और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने कोरोना से लड़ाई में 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित करने पर सरकार को बधाई भी दी। उन्होंने ट्विट किया- कोविड-19 राहत पैकेज के लिए सरकार को बधाई। वे जितनी चाहे करेंसी छाप सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे छोटा योगदान देने वाले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सौ फीसदी बकाया लोन देने चाहता है उसे निरंतर उपेक्षित किया जा सकता है। माल्या ने आगे लिखा- कृपया मेरा पैसा बिना शर्त ले लो और मेरे खिलाफ सभी केसों को बंद कर दो।