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बिहार में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

Patna, Aug 21 (ANI): Bihar Chief Minister Nitish Kumar addresses the gathering during the State Madarsa Education Board's ‘Shatabdi Samaroh’, in Patna on Thursday. (CMO Bihar/ANI Photo)

बिहार में दिव्यांग व्यक्तियों के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर समाज कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के अंतर्गत “मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना” प्रारंभ किया जाएगा। ‎  

वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के संचालन के लिए बिहार मंत्रिमंडल की आज मंगलवार को हुई बैठक में इसके लिए 10.25 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। आज की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 की भी स्वीकृति दे दी गई। ‎ ‎

बैठक में इसके अलावा डीलर कमीशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। बैठक के बाद बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन मद में केन्द्रांश की राशि 45 रुपये प्रति क्विंटल एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि 45 रुपये प्रति क्विंटल यानी 90 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। ‎ ‎

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सितंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन मद में 90 रुपये प्रति क्विंटल तथा राज्य योजना से अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में 47 रुपये प्रति क्विंटल करने एवं इस प्रकार सभी मदों के साथ केन्द्रीय सहायता, राज्यांश एवं राज्य योजना मद, कुल दर 211.40 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 258.40 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ‎ ‎

बैठक में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना, 2025 की भी स्वीकृति दी गई तथा बिहार में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने के लिए नीति को भी मंजूरी दे दी गई। बैठक में सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए किसान सलाहकारों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। ‎ ‎

राज्य स्कीम मद से किसान सलाहकार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से किसान सलाहकारों के मानदेय को 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त कुल 67.87 करोड़ रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय की बढ़ी हुई दर एक अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू होगी।

Pic Credit : ANI

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