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केजरीवाल को हटाने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को यह याचिक खारिज कर दी लेकिन साथ ही कहा कि अगर उप राज्यपाल इस बारे में फैसला करना चाहें या कोई कार्रवाई करना चाहें तो वे कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा- हम हाई कोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे रहे। दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मामले में कार्रवाई करना चाहते हैं तो करें।

गौरतलब है कि, शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल एक जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिसे लेकर संदीप कुमार नाम के व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए 10 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इसे सुना और कहा- याचिका में कानूनी अधिकार को लेकर क्या मांग है? हमें इस सब में क्यों जाना चाहिए? हम याचिका खारिज करते हैं। एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका अगस्त तक के लिए टाल दी। इस मामले में सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

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