उच्चतम न्यायालय ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर एक छात्र को जारी नोटिस पर सवाल उठाए
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के उस फ़ैसले पर सवाल उठाए जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के प्रस्तावित छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कथित तौर पर प्रचार कर रहे एक छात्र को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा 130 के तहत नोटिस जारी किया गया था। न्यायालय ने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर पहले ही रद्द की जा चुकी थीं और यह निर्देश दिया गया था कि सीजेपी विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में छात्रों के ख़िलाफ़ कोई सख़्त कार्रवाई न की जाए, तो ऐसा नोटिस जारी नहीं किया जाना...