शरद पवार का नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे अजित
नई दिल्ली। असली एनसीपी यानी अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अजित पवार और उनकी पार्टी को सख्त हिदायत दी कि वे राजनीतिक लाभ के लिए शरद पवार के नाम का इस्तेमाल न करें। अदालत ने शरद पवार गुट की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया है कि अजित गुट राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। Ajit kumar Sharad pawar यह भी पढ़ें: भाजपा के दक्कन अभियान की चुनौतियां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस...