नई दिल्ली। बिहार की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान सप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का आधार कार्ड को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं मानना बिल्कुल सही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह भी साफ किया कि यह तर्क मान्य नहीं कि बिहार के लोगों के पास आयोग द्वारा मांगे गए अधिकांश दस्तावेज़ मौजूद नहीं थे। अदालत ने कहा — “इस विवाद की जड़ में विश्वास की कमी है, और यह ‘काफी हद तक गलती है और कुछ नहीं।’”
मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण ने विस्तृत दलीलें दीं, जबकि स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने ग्राफिक्स के जरिए अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलीलें पेश कीं। आयोग ने दावा किया कि बिहार के 7.9 करोड़ मतदाताओं में से करीब 6.5 करोड़ को कोई दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनका या उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज था।
पीठ ने इस पर सिब्बल से सवाल किया — “अगर 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने विशेष निरीक्षण का जवाब दिया है, तो एक करोड़ मतदाताओं के ‘ग़ायब’ या मताधिकार से वंचित होने की दलील कैसे टिकती है?” अदालत ने यह भी याद दिलाया कि आयोग के 24 जून को विशेष पुनरीक्षण के फ़ैसले को इसी आधार पर चुनौती दी गई थी कि इससे एक करोड़ मतदाता वंचित हो सकते हैं।
सिब्बल ने तर्क दिया कि निवासियों के पास आधार, राशन और वोटर कार्ड होते हुए भी अधिकारियों ने दस्तावेज़ स्वीकार करने से इनकार किया। इस पर पीठ ने पूछा — “क्या आपका तर्क यह है कि जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं हैं लेकिन वे बिहार में रहते हैं, उन्हें स्वतः मतदाता मान लिया जाए?” जब सिब्बल ने कहा कि लोगों को माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र और अन्य काग़ज़ खोजने में कठिनाई हो रही है, तो अदालत ने टिप्पणी की — “यह कहना कि बिहार में किसी के पास दस्तावेज़ नहीं हैं, बहुत व्यापक बात है। अगर ऐसा है, तो देश के बाकी हिस्सों में क्या होगा?”
वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी और प्रशांत भूषण ने भी पुनरीक्षण की समय-सीमा और उन 65 लाख मतदाताओं के आँकड़ों पर सवाल उठाए जिन्हें मृत या अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत बताया गया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि 7.9 करोड़ मतदाताओं के बजाय राज्य की वयस्क आबादी 8.18 करोड़ है और पुनरीक्षण का उद्देश्य नाम हटाना था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आयोग किसी नए जोड़े गए मतदाता का उदाहरण नहीं दे पाया।
मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।