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आजम खान और बेटे को सात-सात साल की सजा

लखनऊ। हाल ही में जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को फिर एक मामले में सात सजा हो गई है। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सात साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी, एमएलए अदालत ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सोमवार को दोनों को दोषी करार दिया। इसके थोड़ी देर बाद सजा सुना दी गई। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया।

फैसले के बाद अदालत में ही पुलिसकर्मियों ने आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। पुलिस दोनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से करीब एक किलोमीटर दूर रामपुर जेल लेकर गई। गाड़ी में आजम के साथ अब्दुल्ला और दूसरे बेटे अदीब भी थे। जेल में दाखिल होने से पहले आजम ने कहा, ‘कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है’।

गौरतलब है कि आजम खान ने 2017 में नगर विकास मंत्री रहते अपनी पहुंच के दम पर लखनऊ नगर निगम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था। उसी पत्र के आधार पर फर्जी पैन कार्ड बनवाकर बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़ाया था। आजम खान के ऊपर 104 मुकदमे दर्ज हैं। अब तक अदालत 11 मामलों में फैसला सुना चुकी है। इनमें से छह मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है। वहीं, पांच मामलों में उन्हें बरी किया गया है।

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