नई दिल्ली। पारदर्शिता के लिए उच्च अदालतों की कार्यवाही की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू हुई और इसे बहुत बड़ा कदम माना गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अदालत की कार्यवाही पोस्ट किए जाने के बाद कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ और ज्यादा चर्चा हुई, जिसकी वजह से अदालत ने यह फैसला किया।
अदालत ने कार्यवाही सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर रोक लगाई है लेकिन कार्यवाही की न्यूज रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाई गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि कोर्ट 24 घंटे मनोरंजन चैनल नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो शेयरिंग पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। सॉलिसीटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इससे सहमति जताई।
