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अमेरिका में मिलती रहेगी जन्मजात नागरिकता

नई दिल्ली। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका दिया है। दुनिया भर के देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने के फैसले को अवैध घोषित करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता के नियम पर रोक लगाने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को अमान्य कर दिया है। तीन के मुकाबले छह जजों के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता मिलने का कानून जारी रहेगा।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए जन्मजात नागरिकता के नियम को बदल दिया था। उन्होंने आदेश दिया था कि अमेरिका में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे माता, पिता के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन के मुकाबले छह के बहुमत से फैसला सुनाया कि अमेरिका की धरती पर पैदा हुए लगभग सभी लोगों को अमेरिकी नागरिकता का अधिकार हासिल रहेगा।

गौरतलब है कि जन्मजात नागरिकता यानी बर्थराइट सिटीजनशिप वह कानूनी अधिकार है, जिसके तहत अमेरिका में जन्मे बच्चे को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त होती है। यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से प्राप्त हुआ है, जो कहता है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका की जमीन पर जन्म लेता है, वह अमेरिकी नागरिक होता है, चाहे उसके माता, पिता अमेरिकी नागरिक हों या न हों।

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