बेंगलुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ देश के अनेक राज्यों में मानहानि के केस चल रहे हैं। ऐसे ही एक केस में उनको राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस को रद्द कर दिया। यह मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले दर्ज हुआ था। राहुल गांधी ने भाजपा की तत्कालीन सरकार पर ’40 फीसदी कमीशन’ लेने का आरोप लगाया था और इसके विज्ञापन छपे थे। इसे लेकर भाजपा के एक नेता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
राहुल गांधी ने ‘करप्शन रेट कार्ड’ वाले इस विज्ञापन को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद भाजपा नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान विज्ञापनों में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित भाजपा नेताओं पर सरकारी ठेकों से 40 फीसदी कमीशन लेने का झूठा आरोप लगाया। हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील दत्त यादव की सिंगल बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाना कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा।
