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सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल

नई दिल्ली। मानहानि मामले में हुई दो साल की सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर मुकदमे में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिए गए। बाद में सूरत की जिला अदालत और गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल को कोई राहत नहीं दी। दोनों अदालतों ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जल्दी ही इस मामले में सुनवाई हो सकती है।

अपनी याचिका में राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि निचली अदालत के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। इस मामले में राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर चुके हैं। पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिना उनके पक्ष को सुने अदालत कोई आदेश पारित ना करे।

इससे पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निचली अदालत का फैसला सही और कानूनी था। इस आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए राहुल गांधी की मानहानि केस में सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया जाता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आपके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित है। हाई कोर्ट के जज ने यह भी कहा कि नेताओं को साफ चरित्र का होना चाहिए। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में कहा था कि सारे चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं। इसे लेकर पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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