Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar

देवगौड़ा के पोते को उम्रकैद की सजा

बेंगलुरू। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में  उम्रकैद की सजा मिली है। विशेष अदालत ने शुक्रवार को प्रज्वल को अपने घर की 47 साल की नौकरानी के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया था। शनिवार को विशेष अदालत ने सजा का ऐलान किया। प्रज्वल को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही विशेष अदालत ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही पीड़ित को सात लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

प्रज्वल के वकील ने सजा पर बहस के दौरान कोर्ट में कम सजा देने की अपील करते हुए दावा किया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। गौरतलब है कि, रेवन्ना के परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 47 साल की महिला ने पिछले साल अप्रैल में प्रज्वल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उनके ऊपर 2021 से कई बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी।

प्रज्वल के खिलाफ बलात्कार के कुल चार मामले दर्ज हैं। इनमें से यह पहला केस है, जिसमें उसे दोषी ठहरा कर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना का नाम कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में सामने आने के बाद चर्चा में आया था। उस पर 50 से ज्यादा महिलाओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। पिछले साल, प्रज्वल के सोशल मीडिया पर दो हजार से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप सामने आए थे। इस घटनाक्रम के बाद प्रज्वल को जेडीएस से निकाल दिया गया था।

Exit mobile version