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जीएसटी में कटौती का फैसला लागू

New Delhi, Sep 03 (ANI): Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Minister for State for Finance Pankaj Chaudhary during the 56th meeting of the GST Council, in New Delhi on Wednesday. Several CM's of states attend the meeting. (ANI Photo/ Jitendar Gupta)

नई दिल्ली। वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी में कमी करने का फैसला पूरे देश में लागू हो गया। सोमवार, 22 सितंबर को केंद्र सरकार की निगरानी में 56वीं जीएसटी कौंसिल के फैसले को लागू किया। अब जीएसटी के सिर्फ दो ही स्लैब हैं। एक पांच फीसदी का और दूसरा 18 फीसदी का। आम लोगों के रोजमर्रा की जरुरत की ज्यादातर चीजें पांच फीसदी के स्लैब में आ गई हैं, जिससे घी, नीर खरीदने से लेकर छोटी कारें और एसी तक की कीमत में कमी आई है।

जीएसटी के दो स्लैब लागू करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचत उत्सव का नाम दिया है। इसके पहले दिन यानी 22 अप्रैल को देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा के नेताओं और मंत्रियों ने बाजारों का दौरा किया और यह देखा कि दुकानदार टैक्स कटौती का लाभ लोगों को दे रहे हैं या नहीं। गौरतलब है कि जीएसटी के दो स्लैब के फैसले का ऐलान केंद्र सरकार ने तीन सितंबर को किया था, जो 22 सितंबर से लागू हो गया।

बताया जा रहा है कि अभी तुरंत ग्राहकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यह है कि कई कंपनियों ने नए दरें जारी नहीं की हैं। उन्होंने टैक्स स्लैब में हुए बदलाव के हिसाब से अनुमानित दर जारी की है। तभी माना जा रहा है कि नई दरें आने के बाद कंपनियों की ओर से दी जाने वाली छूट को शामिल करने पर ग्राहकों को और फायदा होगा। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है इसलिए टैक्स कटौती से बाजार में रौनक की उम्मीद की जा रही है।

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