नई दिल्ली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अंजुमन इंतेजामिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अनजाने में अंजुमन इंतेजामिया की मुख्य याचिका का निपटारा कर दिया। इसकी मुख्य याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी, जबकि अंतरिम याचिका में निचली अदालत की ओर से दिए गए सर्वे के आदेश पर रोक का मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम याचिका की बजाय मुख्य याचिका का निपटाया कर दिया। गलती का पता चलने पर अदालत ने कहा कि वह मुख्य याचिका पर फिर से सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बुधवार को यह फैसला दिया। ज्ञानवापी मस्जिद का मैनेजमेंट देखने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के वकील हुजेफा अहमदी ने बुधवार को दलील दी कि 24 जुलाई की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अंतरिम याचिका की जगह मुख्य याचिका का ही निपटारा कर दिया था।
इंतेजामिया कमेटी की इस दलील पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मस्जिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका को पुनर्जीवित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने उस पर फिर से सुनवाई का फैसला किया।